दिल्ली में 1 अप्रैल से नई ईवी पॉलिसी लागू, 2026 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे रजिस्टर



दिल्ली: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक अप्रैल से नई ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। मौजूदा पॉलिसी 31 मार्च को समाप्त हो रही है और नई ईवी 2.0 पॉलिसी को परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।  

नई पॉलिसी के तहत अगस्त 2026 से दिल्ली में केवल ई-दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। इसी तरह, अगस्त 2024 से सिर्फ ई-तिपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। 2025 के बाद किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा या तिपहिया मालवाहक वाहन का नया पंजीकरण नहीं किया जाएगा और उनके परमिट का नवीनीकरण भी बंद हो जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने सभी सीएनजी ऑटो को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। दिल्ली सरकार की एजेंसियों जैसे एमसीडी और जल बोर्ड के वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा और 2027 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे।  

सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगी। हर पांच किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। 2026 तक 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी केवल 10 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।  

2030 तक दिल्ली में 98 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल के अंत तक दिल्ली में 3,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतरेंगी। 2020 में लागू की गई ईवी पॉलिसी के तहत अब तक 13 से 14 प्रतिशत नए वाहनों का पंजीकरण इलेक्ट्रिक हुआ है, जबकि लक्ष्य 25 प्रतिशत था। नई नीति के तहत सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 2027 तक 95 प्रतिशत और 2030 तक 98 प्रतिशत करने की योजना बना रही है।

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