नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में देरी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPEO) ने सभी विभागों को 30 दिनों के भीतर पेंशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
CPEO ने पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया है कि वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का ही पालन करें। इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को भी ये निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ विभाग अब भी पेंशन मामलों को गलत तरीके से निपटा रहे हैं।
इसके चलते वेतन और लेखा विभाग तीन प्रतियों के साथ पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जमा करवा रहे हैं, जबकि केवल दो PPO की आवश्यकता होती है। इस वजह से पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।
CPEO ने आदेश दिया है कि पेंशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएं, ताकि उनकी स्थिति को ट्रैक किया जा सके। अब पेंशन भुगतान आदेश की संख्या केवल दो तक सीमित कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
इस नई प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया है।