चंडीगढ़: चंडीगढ़ में ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पर एंबुलेंस या वीवीआईपी काफिले को रास्ता देने वाले 69 वाहन चालकों के चालान रद्द कर दिए गए हैं। यह फैसला चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन यादव ने ट्रैफिक पुलिस के अनुरोध पर लिया।
चालान रद्द करने का कारण
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ वाहन चालकों ने एंबुलेंस या वीवीआईपी काफिले को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़े, लेकिन उन पर गलत चालान जारी कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन मामलों की समीक्षा की और अदालत से चालान रद्द करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
कैसे कटते हैं ई-चालान?
ट्रैफिक उल्लंघनों की पहचान सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती है, फिर लोकल प्रोसेसिंग यूनिट इनका सत्यापन करती है और आईटीएमएस ई-चालान स्मार्ट सिटी सिस्टम पर भेजती है। इसके बाद स्वीकृति के बाद उल्लंघनकर्ता के मोबाइल पर चालान की सूचना भेजी जाती है।
कोर्ट और पुलिस की पहल
कोर्ट ने कहा कि यह ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई एक अच्छी पहल है और भविष्य में भी उन्हें गलत चालानों की समीक्षा करनी चाहिए। इससे वाहन चालकों को एंबुलेंस या वीवीआईपी काफिले को रास्ता देने में कोई डर नहीं रहेगा।
कानूनी विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
अधिवक्ता मुनीश दीवान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वाहन चालक अक्सर ऐसी स्थिति में दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर एंबुलेंस को रास्ता देने में कोई परेशानी नहीं होगी।