मोहाली: पंजाब में ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियारों की तस्करी करने के मामले में मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने प्रतिबंधित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) से जुड़े छह आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है।
एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार, दोषी आतंकियों में आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह, मान सिंह और गुरुदेव सिंह शामिल हैं। वहीं, शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह और रोमनदीप सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला जर्मनी स्थित आतंकी गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा और पाकिस्तान स्थित रंजीत सिंह उर्फ नीता से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने 2019 में अमृतसर पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पंजाब के तरनतारन जिले में ड्रोन के जरिए विस्फोटक, हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण गिरवाए थे।
अगस्त-सितंबर 2019 में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कई बार हथियार गिराए गए थे, जिन्हें बाद में आतंकी हमलों के लिए इकट्ठा किया गया। एनआईए ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है।