होला-मोहल्ला के दौरान ट्रक-ट्रैक्टर पर स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

  


रूपनगर: पंजाब सरकार ने होला-मोहल्ला मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रालियों और डबल डैकर वाहनों पर बड़े स्पीकरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 10 मार्च से 15 मार्च तक श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले होला-मोहल्ला मेले के दौरान लागू रहेगा।  

एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रक यूनियनों, पंचायतों और स्थानीय निकायों के माध्यम से लोगों को इस आदेश के बारे में सूचित करें। इसके साथ ही ट्रैफिक इंचार्ज और पुलिस थानों के प्रमुख अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी डबल डैकर ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, मोटरसाइकिलों पर प्रैशन हॉर्न या बिना साइलेंसर वाले वाहन श्री आनंदपुर साहिब न पहुंच सकें।  

एसएसपी खुराना ने स्पष्ट किया कि मेले के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर ही बड़े स्पीकरों को वाहन से उतार दिया जाएगा और वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी।  

उन्होंने कहा कि होला-मोहल्ला के दौरान बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में, स्पीकरों के अधिक शोर से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सख्त निर्णय लिया है।  

एसएसपी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और मेले के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन में सहयोग करें। यदि कोई वाहन चालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ताकि होला-मोहल्ला मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। 

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