जम्मू: जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन की समीक्षा के लिए आज डिप्टी कमिश्नर (डीसी) श्रीनगर, डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन भट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में तंबाकू नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए:
- शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू होगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसरों के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की निगरानी करें और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू मुक्त गांवों की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त श्रीनगर, फैयाज अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ताहिर सज्जाद और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।