दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश



नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीति‍का शर्मा के खिलाफ एक पोस्टर को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आरोप था कि इन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।  

शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में दायर याचिका के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने सार्वजनिक दीवारों और स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। पहले इस मामले को मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब राउज एवेन्यू अदालत ने शिकायत को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस के थाना प्रभारी (एसएचओ) को आदेश दिया है कि 18 मार्च तक इस मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।  

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यह देखा जाए कि पहले दिए गए आदेशों का पालन हुआ है या नहीं। यदि पुलिस द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है तो इसकी पूरी जानकारी अदालत को दी जाए।  

अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के आदेश के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई हैं। फिलहाल, दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक अदालत को इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

Previous Post Next Post