नई दिल्ली: बालुरघाट एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला से छेड़छाड़ और गुप्त रूप से वीडियो बनाए जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कड़ा रुख अपनाया है। आरोपी द्वारा महिला का वीडियो बनाकर ऑनलाइन साझा करने की घटना पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आयोग ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 77 (वोयरिज्म), धारा 75 और 79 के तहत मामला दर्ज करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
आयोग का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
इस घटना के बाद महिला आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं की निजता और सुरक्षा का हनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है।